अध्यापकों के एसीपी के मामलों पर नीलम रानी के फैसले के तहत एरियर लिए जाने का एतराज लगाया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है की अध्यापक ने सेवा पंजिका के पेज नंबर.... नीलम रानी कि फैसले के तहत एरियर लिया हुआ है। इसलिए कर्मचारी के वेतन की 7 फरवरी 2019 की अधिसूचना के तहत समीक्षा की जाए।
उल्लेखनीय है कि यदि कर्मचारी का वेतन 7 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार फिक्स किया जाता है तो उसके द्वारा लिए जा रहे वेतन कोई अंतर नहीं आता। रिकवरी की कोई संभावना नहीं है।
इसलिए जिन अध्यापकों के एसीपी के मामलों पर उपरोक्त प्रकार का एतराज लगा है वे अपनी सेवा पंजिका में इस प्रकार की प्रविष्टि कर फिर से मामले को स्वीकृति हेतु भेजें। सेवा पंजिका में जो पृविष्टि करनी है वो इस प्रकार है:
' अध्यापक ने नीलम रानी के मामले में एरियर लिया हुआ है। जिसकी प्रविष्टियां सेवा पंजिका के पेज नंबर...... की हुई है। सेवा पंजिका में वेतन संबंधी सभी प्रविष्टियों की 7 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार पूर्व अवलोकन अथवा समीक्षा कर ली गई है। कर्मचारी द्वारा लिए जा रहे मूल वेतन में कोई अंतर नहीं आता है। मूल वेतन संबंधी सभी प्रविष्ठियां सही है।'
इस प्रकार की प्रविष्टि से विभाग द्वारा लगाए गए एतराज की अनुपालना हो जाती है। एसोसिएशन ने निदेशक महोदय से अनुरोध किया है कि भविष्य में इस प्रकार के एतराज न लगाए जाएं।
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